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निजी टीवी चैनल चलाने के लिये सुरक्षा मंजूरी को अनिवार्य बताया सरकार ने

मीडिया            Aug 13, 2015


मल्हार मीडिया ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को चलाने के लिए सुरक्षा मंजूरी को अनिवार्य बताया है। मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा कि सुरक्षा मंजूरी, टेलिविजन चैनलों को चलाने के लिए लाइसेंस हासिल करने से पहले की एक शर्त है। मंत्रालय ने कहा कि जहां किसी चैनल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया जाता है या पहले दी गई सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली जाती है तो ऐसे मामलों में अनुमति रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यह जवाब ऐसे समय में आया है जबकि सन टीवी नेटवर्क के चैनलों को सुरक्षा मंजूरी देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि उनके मंत्रालय ने ऐसे किसी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को स्वीकृति नहीं दी है जिसे गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी न मिली हो। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जहां सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया गया या इसे वापस लिया गया, वहां अनुमति को रद्द करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत कदम उठाए गए हैं।


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