मल्हार मीडिया
मप्र हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति बीके कुठियाला की नियुक्ति के लिए सिफारिश के मामले मेंं नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई सिफारिश के मामले पर मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे व पुरेंदु शुक्ला की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि के कुलपति बीके कुठियाला की नियुक्ति में नियम-कानून को ताक पर रख दिया गया।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता प्रत्यूष त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि इस नियुक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान अधिनियम 1990 व उसके तहत निर्मित अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया।
राज्य सरकार की आर से महाधिवक्ता रवीश अग्रवाल ने याचिका के खिलाफ दलील देते हुेय इसे राजनीति से प्रेरित बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकृत कर कुलपति को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2016 तय की गई है।
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