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पी-7 की संचालक कंपनी पर्ल की नी​लामी से चुकाये जायें निवेशकों के पैसे:सुप्रीम कोर्ट

मीडिया            Feb 03, 2016


मल्हार मीडिया हिन्दी न्यूज चैनल पी-7 की संचालक कंपनी पर्ल ग्रुप की पॉन्जी योजना में 49000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने वाले करीब छह करोड़ निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप की संपत्तियों की नीलामी के आदेश दिए हैं, ताकि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए धन जुटाया जा सके। न्‍यायमूर्ति ए आर दवे, एसके सिंह और एके गोयल की खंडपीट ने पर्ल ग्रुप की संपत्ति बेचने और छह माह के अंदर निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। सहारा केस के बाद यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इस तरह का निर्णय दिया है। P7 न्यूज़ चैनल और पर्ल्स ग्रुप के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू ने ग्रुप की दो कंपनी पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड और पर्ल्स गोल्डन फोरेस्ट लिमिटेड के द्वारा पॉन्जी योजना के जरिये निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में सीबीआई को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने भंगू सिंह समेत कंपनी के तीन अन्य निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, फिलहाल चारों न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को इस बात का अधिकार दिया है कि वह इन संपत्तियों को बेचने और निवेशकों को धन लौटाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकती है। इसके अलावा सीबीआई द्वारा जब्त किए गए प्रॉपर्टी से संबंधित कागजातों को भी कमेटी के हवाले करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस आरएम लोढा से कहा है कि वह पैनल में अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।


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