मल्हार मीडिया ब्यूरो।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर ली।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए याचिकाकर्ता को जेल में बंद रहने तक एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की अनुमति दी जानी चाहिए।
केजरीवाल वर्तमान में 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ शुरू किए गए एक मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले के सिलसिले में वह अभी भी जेल में हैं।
इस बीच केजरीवाल ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अधिक मुलाकात करने की याचिका दायर की थी। ईडी और तिहाड़ जेल ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि जब एक आम आदमी को उनकी कानूनी टीम से सप्ताह में केवल दो बार मिलने की अनुमति है तो केजरीवाल के लिए कोई अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, अब उच्च न्यायालय ने कहा है कि केजरीवाल केवल तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी परामर्श के अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 30-40 मामले हैं।
अदालत ने कहा इस मौलिक अधिकार को किसी विशेष मामले तक सीमित रखना और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन पर जोर देना न केवल एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, बल्कि इससे विभिन्न मामलों में समान राहत की बहुलता उत्पन्न होगी; वास्तव में, यदि ऐसी राहत को व्यक्तिगत मामले से संबंधित माना जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। याचिकाकर्ता को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन करने के लिए कहना न केवल देरी का कारण बनेगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावी कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित कर सकता है।
राहत से पहले लगा था झटका
इससे पहले आज ही केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका भी लगा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया और के कविता की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत
सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
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