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नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया के खिलाफ ईडी पेश किया आरोप पत्र

राष्ट्रीय            Apr 15, 2025


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किया है। जांच एजेंसी की ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं।

इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, 'अभियोजन पक्ष की वर्तमान शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर अगली बार 25 अप्रैल, 2025 को इस अदालत के समक्ष विचार किया जाएगा, जब ईडी और आईओ के विशेष वकील अदालत के अवलोकन के लिए केस डायरी का पेशी भी सुनिश्चित करेंगे।'

ईडी की ओर से दाखिल किए गए आरोपपत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

 जज गोगने ने कहा, शिकायत की जांच और सही तरीके से रजिस्टर होने दीजिए। कोर्ट स्टाफ यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी फाइल और दस्तावेज क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हों। ईडी को निर्देश दिया जाता है कि शिकायत और दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति पढ़ने योग्य ओसीआर फॉर्मेट में अगली तिथि को पेश करे।

जज ने कहा, इस अपराध की सुनवाई उसी अदालत में की जानी चाहिए जो पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेती है और चूंकि सोनिया गांधी व राहुल गांधी क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य है, इसलिए अनिवार्य रूप से, दोनों अपराधों यानी पीएमएलए अपराध और विधेय अपराध की सुनवाई एक ही अदालत को करनी चाहिए। अदालत ने कहा, चूंकि वर्तमान आरोपपत्र में लगाए गए आरोप पूर्वगामी अपराध से उत्पन्न हुए थे, इसलिए पूर्वगामी अपराध की फाइल को अवलोकन के लिए मंगाना जरूरी था। हालांकि, किसी मामले को सौंपने या स्थानांतरित करने की शक्ति इस अदालत में निहित नहीं है, बल्कि यह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यू कोर्ट का विशेषाधिकार है।

ईडी ने कहा, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इसे बरकरार रखा है, जिससे जांच आगे बढ़ सकती है। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार मंच (समाचार पत्र और वेब पोर्टल) का प्रकाशक है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है।

यह पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें कि, ईडी ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी तक करीब 751.9 करोड़ रुपये कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है।

 


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