निकाय चुनाव में OBC आ​रक्षित सीटों का निर्धारण नए सिरे से

राष्ट्रीय            May 21, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनावों की प्रक्रिया तेज हो गई है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण नए सिरे से किया जा रहा है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शनिवार को नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि ओबीसी आरक्षण किस तरह दिया जाए।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से शनिवार को नया आदेश जारी किया गया।

इसके अनुसार जिन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों में कोई परिवर्तन नहीं है, वहां पर पूर्व में की गई कार्यवाही ही मान्य होगी।

जिन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान में आरक्षित वार्डों की संख्या में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार परिवर्तन (वृद्धि/ कमी) होना है, वहां SC और ST की आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर OBC का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सिर्फ बढ़ने और कम होने वाली सीटों पर ही आरक्षण किया जाना था।

विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार किसी शहर में ओबीसी की आरक्षित 21 सीटें हैं और OBC आयोग की अनुशंसा के बाद 2 सीटे बढ़कर 23 हो गई हैं तो अनारक्षित सीटों में से सिर्फ दो सीटों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तय की जाएगी।

नए आदेश के अनुसार उस शहर की कुल सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों के लिए दोबारा आरक्षण किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, इसके अनुसार यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% या उससे अधिक है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।

यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% तक अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण होगा।

यदि किसी निकाय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से अधिक नहीं होगा।

किसी निकाय में 20 वार्ड है। इसमें से 50 प्रतिशत यानी 10 सीटों पर ही आरक्षण दिया जा सकेगा। अब यदि मान लें कि किसी निकाय में आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट आरक्षित है।

ऐसे में यहां पर ओबीसी को अधिकतम 5 सीटें दी जा सकती हैं। संबंधित निकाय में पिछड़ा वर्ग की आबादी 20 प्रतिशत है तो कुल सीटों में 4 प्रतिशत यानी 4 सीटें ही ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। लेकिन यदि SC-ST को किसी निकाय में आरक्षण नहीं है, तो भी OBC को 35% से ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

विभिन्न मुद्दों का समाधान खोजने के बजाय उसे ज्यादा से ज्यादा लटकाये रखने की नीति सरकार ने बना रखी है। सरकार के इस रुख की वजह से ही सरकार को बार-बार न्यायपालिका की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

जैसे विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक लटकी है तो राजद्रोह का मामला भी टालमटोल का शिकार बना हुआ है। यही स्थिति कई राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहचान नहीं करने के कारण उन्हें इसके लाभ नहीं मिलने से संबंधित है।

इस मुद्दे को सुलझाने में तत्परता दिखाने की बजाय इसके प्रति केंद्र के ढुलमुल रवैये से उच्चतम न्यायालय भी अचंभित है।इन दिनों पूरे देश में अल्पसंख्यक की श्रेणी में रहने वाले विभिन्न समुदायों को अल्पसंख्यकों के लाभ उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक कौन हैं और ऐसे समुदायों की पहचान कर उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

सरकारी काम की बानगी देखिये,शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने पहले दलील दी थी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, १९९२ के तहत भाषाई या धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित करने के राज्य सरकारों के अधिकारों को छीना नहीं गया है।इसी संबंध में मद्रास उच्च न्यायालयद्वारा दिया गया एक फैसला बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें अदालत ने कहा है कि कन्याकुमारी में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं जबकि जमीनी स्तर पर जनगणना में यह तथ्य परिलक्षित नहीं होता है। इसकी वजह ‘क्रिप्टो क्रिश्चियन’ होना बताया जाता है।अदालत ने यह टिप्पणी भी गौर करने लायक है कि धर्म के संदर्भ में कन्याकुमारी की जनसांख्यिकीय स्थिति से ही बदल गयी है और यहां पर हिन्दू अल्पसंख्यक हैं लेकिन की २०११ जनगणना दूसरी तस्वीर पेश करती है।
गजब विरोधाभासी बातें हैं,शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र का तर्क है कि याचिका में शामिल मुद्दों के दूरगामी प्रभाव हैं और इसलिए सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बगैर लिया गया फैसला देश के लिए जटिलता पैदा कर सकता है।इससे पहले, मंत्रालय ने शीर्ष अदालत से कहा था कि राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। इस संबंध में उसने महाराष्ट्र में ‘बहाई’ समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने का उदाहरण भी दिया था।
केंद्र के इस तरह के अलग-अलग रुख अपनाने से सब चिंता में हैं, इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश की पीठ ने कहा कि इस तरह के रवैये से कोई लाभ नहीं होगा। ढुलमुल रवैया अपनाने की बजाय उसे इस विषय पर राज्यों के साथ तीन महीने के भीतर परामर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।
उल्लेखनीय है देश के पंजाब, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिजोरम, लद्दाख और नगालैंड सहित कम से कम दस राज्यों में हिंदुत्व, बहाई और यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के अनुरोध के साथ शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका लंबित है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा था। उसने केंद्र सरकार के टालू रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ये ऐसे मामले हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है और हर मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायलय ने वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय का तर्क है कि लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में हैं जबकि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समुदाय की काफी बड़ी आबादी है लेकिन इन्हें यहां अल्पसंख्यक ही माना जाता है और उन्हें इनके निमित्त लाभ दिये जा रहे हैं।वे चाहते हैं कि इन राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए न्यायालय केंद्र को दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दे ताकि अपनी धार्मिक और भाषाई संख्या के आधार पर नगण्य और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन समुदाय अपनी पसंद के स्कूल स्थापित कर सकें और उन्हें इनके संचालन का अधिकार मिल सके। शीर्ष अदालत में पहले से ही पांच समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है|शीर्ष अदालत के कड़े रुख के मद्देनजर केंद्र सरकार शीघ्र संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लेना श्रेयस्कर प्रतीत होता है |

 



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