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लाऊडस्पीकर कार्रवाई पर दिग्विजय ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राजनीति            May 29, 2024


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मनमाने तरीके से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की कार्रवाई की जा रही है। जहां केवल आरती में उपयोग होते हैं वहां भी कार्रवाई हो रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध लगाए गए लाउड स्पीकर्स को उतारने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि मेरे संज्ञान में आया है कि मध्यप्रदेश सरकार के जारी निर्देशों का समानता से पालन नहीं हो रहा है।

सिर्फ आरती के समय उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों को उतारा

प्रदेश के शहरों में कड़ाई से पालन करने के नाम पर पुलिस और प्रशासन मनमाने तरीके से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटा रहा है। कई मंदिरों से सिर्फ आरती के समय उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों को उतार दिया गया। कई मस्जिदों से नमाज के पहले अजान के लिए उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों को भी जबरन उतार दिया गया। इसके लिए संबंधित धार्मिक स्थलों के प्रमुखों या धर्मगुरुओं से भी कोई सलाह-मशवरा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार धार्मिक केंद्रों द्वारा नियमों का पालन करते हुए उपयोग किए जा रहे लाउड स्पीकर्स को उतारना आम लोगों और धर्मगुरुओं की भावनाओं को आहत करता है।

अधिकारियों पर किया जाए नियंत्रण

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन ने जिस भावना से यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उस भावना की रक्षा करने के लिए धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को नियमों के अंतर्गत उपयोग करने से रोकने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण किया जाए। मानव स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ लोगों की आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की भी रक्षा की जाए। आशा है आप इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर दिखवाएंगे, और नियमों के विरुद्ध मनमाना आचरण करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर नियंत्रण करेंगे।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 13 दिसंबर 2023 को जारी दिशा निर्देशों में भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उक्त नियमों में निर्धारित समय और निश्चित डेसीबल की ध्वनि पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है ताकि मानव स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत प्रभाव न पड़े तथा लोगों की धार्मिक जुलाई आस्थाओं का पालन भी हो सके।

 



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