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खुद की बेटी 10 साल की फिर भी दोस्त की 2 साल की बच्ची से की दरिंदगी

वामा            Oct 14, 2022


मल्हार मीडिया ब्यूरो इंदौर।

मध्यप्रदेश के इंदौर में दो साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है।

बताया जा रहा है दुष्कर्मी बच्ची के पिता का मित्र है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना बुधवार और गुरुवार दरम्यानी रात की है।

हैरानी वाली बात ये है कि आरोपी खुद भी 10 साल की बच्ची का पिता है।

दुष्कर्मी ने बच्ची के साथ इस हद तक दरिंदगी की कि उसकी सर्जरी करानी पड़ी और फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशांत चौबे ने बताया कि,"आरोपी 10 साल की बच्ची सहित दो बच्चों का पिता है।

बुधवार शाम पीड़ित परिवार से मिलने आया था। रात में, जब लड़की अपने माता-पिता के साथ उनके घर पर सो रही थी।

आरोपी बच्ची को उठाकर एक सुनसान जगह ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसे घायल हालत में अकेला छोड़कर मौके से फरार हो गया"

प्रशांत चौबे ने कहा कि दो होमगार्ड रोहित परमार और अभिनव सेन ऑफिस जा रहे थे।

उन्होंने बच्ची को उसके घर से करीब तीन किलोमीटर दूर कैंट रोड पर रोते हुए देखा।

बच्ची को वहां से उठाकर वो माता-पिता को ढूंढने लगे,  बाद में घर वाले मिल गए। एसीपी ने कहा, "उन्होंने खून से लथपथ लड़की को उठा लिया और उसके माता-पिता की तलाश शुरू कर दी।

उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसके बारे में सूचित किया। दोनों को जल्द ही पता चला कि पीड़िता के माता-पिता ने चंदननगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।"

पुलिस ने बच्ची के माता-पिता से संपर्क किया और उनकी बेटी को उन्हें सौंप दिया गया।

घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां यह पाया गया कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था।

उन्होंने कहा कि बच्ची की सर्जरी हुई और उसकी हालत अब स्थिर है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी का पता लगाया। तस्वीरों में उन्हें पीड़िता के घर के पास एक ट्रक और उसका ड्राइवर दिखा।

चौबे ने कहा कि लड़की के पिता ने ट्रक चालक की पहचान धार के टांडा निवासी अपने दोस्त के रूप में की।

संपर्क करने पर, चंदननगर थाना प्रभारी अभय नेमा ने कहा कि आरोपी को गुरुवार को पीथमपुर के पास उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह गुरुवार को टांडा जा रहा था और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

 उन्होंने कहा कि बलात्कार, और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

 



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