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सरकारी सेवकों की छुट्टी पर लगी पाबंदी, इन पर भी लागू होगी यह व्यवस्था

चुनाव            Oct 10, 2023


मल्हार मीडिया भोपाल।

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में मतदान एक ही चरण में 17 नवंबर को होगा। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के छुट्टी पर पाबंदी लगा दी है। यह व्यवस्था उन अस्थाई कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो किसी भी सरकारी विभाग में संविदा अथवा आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं।

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक चुनाव होने तक सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहना होगा। इतना ही नहीं अगर किसी कारणवश किसी कर्मचारी को बाहर जाना पड़ता है तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। बता दें कि प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे। राज्य में चुनाव एक चरण में होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

धारा 144 लागू
आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। इनमें प्रदीप कुमार रावत, उमेश भार्गव, राजेश कुमार त्रिपाठी, संजय मालवीय, पुरुषोत्तम नामदेव, शैलेंद्र रघुवंशी, केदार व्यास व अन्य के नाम शामिल हैं।

कलेक्टर ने यह भी दिए आदेश

-आचार संहिता लागू होने के साथ संगठनों के प्रदर्शन, रैली, धरना, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे।
-किसी भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही करना होगा।
-किसी भी तरह की रैली में किसी भी प्रकार कोई अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा।
-बिना अनुमति के किसी जगह पर कोई पंडाल नहीं बनाएं जाएंगे।
-एक जगह पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक समय में एकत्रित होने की मनाही होगी।
-बिना अनुमति के पटाखें, बारूद का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
-अपने यहां किराए पर रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देना होगी।
-रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे।

 

 



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