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मध्यप्रदेश में जनता ही चुनेगी महापौर, अध्यक्ष को चुनेंगे पार्षद

खास खबर            May 25, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि महापौर का चुनाव जनता करेगी तो निकाय के अध्यक्षों को वार्ड पार्षद ही चुनेंगे। इस संबंध में अध्यादेश राजभवन भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों के लिए सरकार ने फैसला किया है कि उनके महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। मगर नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से ही किया जाएगा।

इस संबंध में राज्य शासन ने लंबी मशक्कत के बाद अध्यादेश तैयार किया और अब इसे राजभवन भेज दिया गया है। इसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की। उनसे इस मुद्दे के साथ आंगनबाड़ियों व अन्य विषयों पर भी चर्चा की।

प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई।

321 नगरीय निकायों के लिए साढ़े छह हजार पार्षदों सहित पंचायतों के तीन लाख 64 हजार 909 पंच, 23012 सरपंच, 6771 जनपद सदस्य, 875 जिला पंचायत सदस्य और 313 जनपद अध्यक्ष के लिए यह आरक्षण प्रक्रिया हुई।

भोपाल नगर निगम में दो ओबीसी वार्ड बढ़े हैं लेकिन इंदौर में तीन ओबीसी वार्ड घटे हैं। मगर भोपाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत के कैप में रिजर्वेशन के आदेश का पालन नहीं हो सका और यहां केवल 43.5 फीसदी वार्ड ही एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण किए गए। जिला पंचायत में रतलाम जिला ऐसा रहा जहां कोई भी सदस्य बीसी जिला पंचायत नहीं होगा।

 



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