मल्हार मीडिया ब्यूरो।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने केएसएसपीएल से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य को शुक्रवार को दोषी करार दिया। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने गुप्ता, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारी के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया, आरोपी कंपनी केएसएसपीएल तथा इसके प्रबंधन निदेशक पवन कुमार को दोषी करार दिया। उन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
अदालत मध्य प्रदेश में तेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल को दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में अदालत 22 मई को सजा सुनाएगी।
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