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युवा नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें

मध्यप्रदेश            Dec 17, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश सरकार स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ दे रही है।

प्रदेश की स्टार्टअप नीति में नए स्टार्टअप्स को एक करोड़ रूपए तक की विशेष प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया गया है।

इनोवेटिव आइडिया होने पर बैंक से केपिटल फंड की भी व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में स्टार्टअप्स को सहायता करने के लिए विशेषज्ञों का स्टार्टअप सेंटर भी बनाया गया है।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में युवाओं को संबोधित करते हुऐ कही।

उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी देने वाले क्यूआर कोड भी लॉन्च किया।

श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है,  अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।

आगामी 8, 9 एवं 10 जनवरी को इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 80 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। साथ ही 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए 52 देशों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

मध्यप्रदेश की धरती पर 5जी सेवाएँ शुरू हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि देश को स्वावलंबी बनाने में लघु उद्योग भारती के प्रयास सराहनीय हैं। प्रदेश में एमएसएमई की इकाई डालने पर केपिटल सब्सिडी, सस्ती जमीन, पूँजी, ब्याज सब्सिडी आदि सहायता दी जाती है।

हाल ही में एक दिन में ही प्रदेश में 1900 लघु औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया गया। अब 5 हजार उद्योगों के प्रारंभ होने की तैयारी है।

श्री चौहान ने युवाओं से प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें अपना खुद का काम-धंधा शुरू करें।

सरकार उसमें पूरी सहायता देगी। स्टार्टअप लगाने में बेटियों को सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि यदि दृढ़निश्चय कर लें तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के श्री सुंदर पिचई ने चमत्कार कर दिखाया है।

स्टार्टअप की सहूलियत के लिए प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल शुरू किया गया है, जो इनक्यूबेटर और निवेशकों के बीच सेतु का काम करेगा।

स्टार्टअप को शासकीय टेंडर में भाग लेने के लिए पहले निर्धारित अनुभव और टर्न ओवर की शर्त थी, अब दोनों की छूट दे दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, उन्नयन सहायता के साथ ही लीज पर जगह लेने पर एक सीमा और निर्धारित समय के लिए किराए की सहायता भी दी जाती है।

 



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