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1 फरवरी को आम बजट पेश होने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता

राष्ट्रीय            Jan 13, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

आम बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर बजट 1 मार्च की जगह 1 फरवरी को पेश किया जाता है तो इसमें क्या परेशानी है? इससे कौन से कानून का उल्लंघन होता है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान में इस याचिका के समर्थन में कोई प्रावधान नहीं मिल रहा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें बताइए कि कौन से प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। पीठ ने वकील से कहा कि वक्त लीजिए और तैयारी कीजिए और फिर जनहित याचिका के समर्थन में सामग्री एकत्र कीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया था जिसमें बजट को मार्च में पेश किए जाने की मांग की गई थी। वहीं इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग से मांग की थी कि बजट को चुनावों के बाद यानि कि 8 मार्च के बाद पेश किया जाए। विपक्ष का आरोप था कि भाजपा इन चुनावों में बजट से फायदा लेना चाहती है।



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