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आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम दुष्कर्म के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा-मोदी

राष्ट्रीय            Aug 27, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम दुष्कर्म के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा और महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा। यह अधिनियम इस महीने की शुरुआत में पारित हुआ था।

मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा, "कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राष्ट्र दुष्कर्म करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बिंदु के मद्देनजर संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन)अधिनियम को पारित कर सख्त सजा के प्रावधान बनाए हैं।"

नए अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 साल की कैद और 12 साल से कम की उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए जाने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान है।

मोदी ने मध्य प्रदेश की मंदसौर स्थित अदालत के फैसले की भी सराहना की। अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए दो अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

 



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