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डीओटी ने किया आगाह,साइबर अपराधियों अलर्ट रहें

राष्ट्रीय            Mar 04, 2025


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कई पहल की हैं। जालसाज दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ बदमाश धोखाधड़ी, ठगी या पहचान के ज़रिए नागरिकों को बल्क एसएमएस भेजने के लिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) कार्ड या SMS हेडर जैसे अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता हासिल कर लेते हैं।

यह भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने नाम से सिम कार्ड खरीदते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को दे देते हैं। कभी-कभी जिस व्यक्ति को सिम दिया जाता है, वह इसका दुरुपयोग साइबर धोखाधड़ी के लिए करता है, जिससे मूल उपयोगकर्ता भी अपराधी बन जाता है।

यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों, धोखाधड़ी, ठगी या पहचान बदलकर सिम कार्ड खरीदे जा रहे हैं। यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अपराध है। कई बार ऐसा पाया गया है कि बिक्री केन्द्र ऐसी खरीद को सुगम बनाने में शामिल रहा है जो अपराध को बढ़ावा देने के समान है।

ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ बदमाश कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI) जैसे दूरसंचार पहचानकर्ताओं को संशोधित करते हैं, जिसे आमतौर पर मोबाइल ऐप जैसे विभिन्न माध्यमों से फ़ोन नंबर के रूप में संदर्भित किया जाता है। अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता जैसे IP एडरेस, IMEI (मोबाइल हैंडसेट पहचानकर्ता), SMS हेडर जो किसी उपयोगकर्ता या डिवाइस से भी धोखाधड़ी संदेश भेजने के लिए छेड़छाड़ किए जाते हैं।

ऐसी सभी गतिविधियां दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं और इस अधिनियम के तहत अपराध मानी जाती हैं। दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 42 (3) (सी) विशेष रूप से दूरसंचार पहचान से छेड़छाड़ पर रोक लगाती है। इसके अलावा, धारा 42 (3) (ई) किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, छल या प्रतिरूपण के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करने से रोकती है।

उक्त अधिनियम की धारा 42 (7) में परिकल्पना की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद ऐसे अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। धारा 42 (3) के तहत, ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद या पचास लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के उपरोक्त प्रावधानों का उद्देश्य बदमाशों के लिए निरोधक होना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सके। दूरसंचार विभाग उन्नत समाधानों और नीतियों को लागू करके दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 

 


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