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केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का नोटिस

राष्ट्रीय            May 23, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि के नए मुकदमे में नोटिस जारी किया है। संयुक्त पंजीयक पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। तब तक केजरीवाल को जवाब देना होगा।

जेटली ने केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अपने खिलाफ 'धूर्त' शब्द के इस्तेमाल को लेकर यह मुकदमा दायर किया है।

केजरीवाल के खिलाफ दूसरे दीवानी मानहानि के मुकदमे में जेटली ने कहा है कि आपत्तिजनक शब्दों के कारण उन्हें 'स्थायी नुकसान और बदनामी' झेलनी पड़ी।

इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़े एक मामले में जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

17 मई को जेटली और वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी के बीच अदालत में झड़प हुई थी, जिसमें डीडीसीए मामले पर सवाल-जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जेठमलानी द्वारा उनके खिलाफ 'धूर्त' शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई।



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