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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के सीए को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय            Apr 10, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की जमानत रद्द करने की दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय ने उन्हें मंगलवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निश्चित की है।

मामले के सह आरोपी एस. भास्करमन की जमानत मंजूर करने के निचली अदालत के 13 मार्च के आदेश को ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है। धनशोधन के मामले में भास्करमन को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति दिलाने के एवज में धन लिया था। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे।



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