मल्हार मीडिया ब्यूरो।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने 'लाभ के पद' के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। आप के विधायकों ने न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने और बुधवार को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की।
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा की थी।
Comments