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श्रीनगर व कश्मीर घाटी के कुछ अन्य हिस्सों को बंद रखने के आदेश जारी

राष्ट्रीय            Aug 27, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

प्रशासन ने सोमवार को श्रीनगर व कश्मीर घाटी के कुछ अन्य हिस्सों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने यह बंद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35ए को खत्म करने की अफवाहों के बाद लागू किया है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने यहां एक बयान जारी कर कहा, "मीडिया के कुछ वर्गो ने अनुच्छेद 35ए को खत्म करने के बारे में खबरें प्रकाशित-प्रसारित की हैं। यह समाचार निराधार है। लोगों से अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखें और इन अफवाहों पर ध्यान न दें।"

एहतियात के तौर पर दुकानें, सार्वजनिक परिवहन व दूसरे व्यवसायों को बंद कर दिया गया है।

अनंतनाग जिले व अन्य जगहों पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की भी सूचना है।

अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 35ए राज्य विधायिका को जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों व उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति देता है।

दिल्ली से आ रही रपट में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को इस अनुच्छेद को रद्द करने की मांग के लिए एक नई याचिका दाखिल करने से इस तरह की अफवाहों को बढ़ावा मिला।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद का बचाव करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहरा को लगाया है।

अधिकारियों ने पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट की गति को कम कर दिया है।

अलगाववादियों ने जनता द्वारा अनुच्छेद का समर्थन किए जाने के लिए शुक्रवार व शनिवार को बंद का आह्वान किया है।



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