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कन्यादान योजना में अब दिए जाएंगे 55 हजार, लाड़ली लक्ष्मी पार्ट-दो 2 मई से होगी शुरू

राष्ट्रीय            Mar 27, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्यादान योजना में दी जाने वाली 51 हजार की राशि अब 55 हजार कर दी गई है। इस स्कीम में बेटियों को गृहस्थी का सामान भी दिया जाएग।

वहीं लाड़ली लक्ष्मी पार्ट—2 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन महिला मंत्रियों क्रमश:सुश्री ऊषा ठाकुर, सुश्री मीना सिंह तथा श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी है।

यह योजना 02 मई से आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री पचमढ़ी में दूसरे दिन आंरभ हुई चिंतन बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान द्वारा विभिन्न विभागों की 03 से 11 जनवरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई।

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, राजस्व तथा परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने विभागों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि विभाग, बजट व्यय का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर निश्चित समयावधि में योजनाओं का क्रियान्वयन और उसकी समीक्षा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 48 हजार करोड़ की लागत के निर्माण कार्य होना है। निर्माण कार्य के लिए पीआईयू सहित प्रतिष्ठित तथा अच्छी साख वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाए। इनमें भारत सरकार की संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाए।

प्रदेश में आगामी समय में होने वाले निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए इन एजेंसियों को भी दायित्व सौंपने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को पेटी कॉन्ट्रेक्टर को देने की प्रक्रिया का नियमन और नियंत्रण आवश्यक है। समस्त निर्माण विभागों को इस पर चिंतन-मनन कर अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का आंकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सर्किट हाऊस तथा विश्राम गृहों के रख-रखाव और संचालन के लिए भी कार्य-योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 



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