मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश में वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा 3 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रूपए के अर्द्धदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
उप वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री रजनीश सिंह ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एस.टी.एस.एफ.) की जबलपुर इकाई द्वारा 4 जुलाई 2020 को वन्य-प्राणी तेन्दुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इनके पास तेन्दुए की खाल अन्य अवशेषों को जब्त किया गया था। आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद और उनकी निशान देही पर टीम द्वारा 44 अवशेष हड्डियाँ भी जब्त की गई।
प्रकरण में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत याचिकाऍ विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारिज की जा चुकी थी। इनमें से 2 अरोपी गिरफ्तारी दिनांक से दोषी ठहराए जाने तक जेल में बंद रहे।
लभगभ 18 माह तक चली प्रकरण की सुनवाई के बाद गुरूवार को विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा इन सभी आरोपियों को वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 (1) में दोषी माना जाकर सजा सुनाई गई है।
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