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कोर्ट नहीं पहुंचे मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव

राष्ट्रीय            Dec 30, 2016


मल्हार मीडिया
मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की एक अदालत मे धोखाधडी के आरोपी मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव आज पेशी पर हाजिर नही हुए। वे चिटफंड कंपनी के माध्यम से गरीब जनता की करोड़ों रूपये की कमाई हड़पने के आरोपी हैं।

निवेशकों के साथ कथित धोखाधडी से जुडे मामले में आज राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव को तीन अन्य आरोपियो समेत रायसेन जिला अदालत मे उपस्थित होना था। गढाकोटा निवासी अभिषेक भार्गव श्रद्धा सबूरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की वित्तीय कंपनी के संचालक मंडल में पचास फीसदी से अधिक की भागीदारी के साथ प्रबंधक की हैसियत से शामिल थे। उनके साथ ही हरियाणा राज्य के सिरसा निवासी पंकज कुमार और हरियाणा के ही दीपक गावा नामक व्यक्ति भी बतौर पार्टनर कंपनी मे शामिल है।

प्रकरण की जानकारी के मुताबिक रायसेन में बसंत उपाध्याय नाम का व्यक्ति श्रद्धा सबूरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की वित्तीय कंपनी में कर्मचारी की हैसियत से कार्यरत था। वह निवेशकों से धनराशि लेता था और उसे काफी अधिक दर के साथ ब्याज समेत वापस करने की बात करता था। इस तरह उसने अनेक निवेशकों से करोडों रूपए जमा करा लिए। कुछ समय पहले यह कार्यालय बंद हो गया तब जनता को कंपनी के फर्जी होने और अपनी मेहनत की कमाई लुटने का अहसास हुआ। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गयी।

दूसरी ओर पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज तो किया लेकिन सभी गवाह एवं सबूत को नजरअंदाज करके मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव को आरोपी बनाने से बचाए रखा। बाद में प्रकरण के ही एक आरोपी के हलफनामे के बाद न्यायालय ने स्वप्रेरणा से अभिषेक को इस मामले मे आरोपी बनाकर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। सियासी हलको मे उथल-पुथल मचाने वाले धोखाधडी के इस प्रकरण मे अभिषेक ने न्यायालय मे सरेंडर करके अपनी जमानत करायी थी।



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