मल्हार मीडिया ब्यूरो।
नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सोनिया और राहुल गांधी को राहत दी। कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यन स्वामी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मामले से जुड़े कांग्रेस के कुछ दस्तावेज मांगे थे। इस ऑर्डर के बाद स्वामी को कांग्रेस, एजीएल की बैलेंस सीट और इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और स्वामी अदालत को गवाहों की लिस्ट सौंपेंगे।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में स्वामी ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल से जुड़े दस्तावेज अदालत मे मंगाने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। नेशनल हेराल्ड ने सरकार से बहुत से लाभ लिए थे।
गौरतलब है कि इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। भाजपा नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था।
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे।
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