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बाबरी केसः पूर्व सांसद वेदांती समेत पांच को मिली जमानत

राजनीति            May 20, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व सांसद राम विलास वेदांती समेत पांच लोगों ने शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। इंदिरानगर के आईसीएमआरटी भवन में लगाई गई विशेष अदालत में भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। आरोपी पक्ष के वकील द्वारा पहले आत्मसमर्पण की अर्जी दायर की गई। इसके बाद जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के बांड पर जमानत दे दी। कोर्ट ने राम विलास के अलावा चंपत राय, बीएल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास और धर्म दास को जमानत दे दी।

इस मामले में पूर्व सांसद राम विलास वेदांती, विहिप नेता चम्पत राय, बैकुंठ लाल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, धर्मदास महाराज और शिवसेना नेता सतीश प्रधान को अदालत से नोटिस जारी हुआ था। इसमें सतीश प्रधान को छोड़कर अन्य पांचों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

वकील मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अस्वस्थ्य होने के कारण सतीश प्रधान हाजिर नहीं हो सके, वह बुधवार को आत्मसमर्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक महीने के अंदर मामले की सुनवाई शुरू कर इसे जल्द निपटाएं। अदालत ने दो साल के अंदर सुनवाई की समय-सीमा भी तय की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान ट्रायल जज का तबादला न करने का भी आदेश जारी कर 13 लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने को कहा था। जिन लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था, उनमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी शामिल हैं।



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