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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में दोषी करार

राजनीति            May 18, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

रांची। झारखंड की एक अदालत ने पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल  नेता प्रभुनाथ सिंह को 22 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में गुरुवार को दोषी करार दिया। झारखंड अदालत ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया है। हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनाानथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया।

अशोक सिंह 1995 में बिहार में मशरक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। इस चुनावी जीत के 90 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। 1995 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल में थे और बाद में वह जनता दल (युनाइटेड) शामिल हो गए। मौजूदा समय में वह राजद में हैं।

अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह ने एक समाचार चैनल से कहा, "मेरे भाई ने 1995 में प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद प्रभुनाथ ने खुले तौर पर कहा था कि मेरे भाई के विधायक बनने के 90 दिनों के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी और 90 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई।" अदालत 23 मई को सजा पर फैसला सुनाएगी। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।



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