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मप्र के 228 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनने के लिये किया मतदान,वोटों की गिनती 20 को

राज्य            Jul 16, 2017


मल्हार मीडिया भोपाल।
देश के 14वें राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मध्य प्रदेश विधानसभा में वोटिंग पूरी हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी विधायकों और मंत्रियों ने मतदान किया। अब वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी।

आज सुबह देश के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरु हुए मतदान के तहत मध्य प्रदेश के 228 विधायकों द्वारा मतदान किया गया। भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना पहला वोट डाला।

प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने और एक विधायक प्रेम सिंह का पिछले दिनों निधन होने के कारण प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में से 228 विधायकों ने मताधिकार का उपयोग किया।

सुबह सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मतदान करने पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा और उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र सिंह ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब साढ़े 10 बजे मतदान करने पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहां विधानसभा परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक कतारबद्ध होकर मतदान में हिस्सा लेते दिखाई दिए।

मतदान केंद्र विधानसभा परिसर में समिति कक्ष क्रमांक दो में बनाया गया था। सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय भी किए गए थे। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों के साथ प्रवेश बैन था।

एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। 63% मतों के साथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है।

 

राष्ट्रपति पद के ये हैं उम्मीदवार

रामनाथ कोविंद: यूपी में जन्मे, बिहार के गर्वनर रहे। सादगीभरी छवि, कानून के जानकार, संविधान की समझ, दलित चेहरा। दो चुनाव लड़े, लेकिन हार गए।

मीरा कुमार:बिहार में जन्मीं मीरा साफ-सुथरी छवि, कानून की जानकार, संविधान की जानकारी (लोकसभा स्पीकर रहीं)। विदेश नीति की जानकारी (इंडियन फॉरेन सर्विस में रहीं)। दलित चेहरा और पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की बेटी। रामविलास पासवान और मायावती जैसे बड़े दलित लीडर्स को चुनाव में हरा चुकी हैं। करोलबाग से 3 बार MP भी रहीं।

नरोत्तम नहीं डाल पाये वोट
इस चुनाव में मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाग नहीं ले पाये क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मिश्रा द्वारा सिंगल बेंच के ऑर्डर (जिसमें आयोग के 23 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने और विधानसभा सत्र में भाग लेने के संबंध में राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा है कि ये अंतरिम आदेश है, जो याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए स्टे आॅर्डर के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जिसका अंतिम सुनवाई पर असर नहीं होगा।

अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को तय कर दी गई। मिश्रा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने और विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। मिश्रा को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह ठीक नहीं होगा। 2008 के पेड न्यूज के मामले मे मिश्रा को 2017 में चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है, जो ठीक नहीं है।

 



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