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31 मार्च तक पंजीयन नहीं कराया तो बंद होंगे सोनोग्राफी केंद्र

राज्य            Jan 30, 2017


 मल्हार मीडिया।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रूस्तम सिंह ने प्रदेश के सभी सोनोग्राफी केन्द्रों को 31 मार्च 2017 तक ऑनलाइन पंजीयन करवाने के निर्देश दिए हैं। पंजीयन न करवाने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत संबंधित केन्द्रों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। श्री सिंह ने यह निर्देश आज यहाँ गर्भधारण पूर्व एवं पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम में गठित राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए दिए।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पीसी पीएनडीटी एक्ट को ईमानदारी और कड़ाई के साथ कारगर ढंग से लागू करवाएँ। सोनोग्राफी केन्द्रों पर सतत निगाह रखें। श्री सिंह ने कहा कि अगर कोई नर्सिंग होम या सोनोग्राफी सेन्टर नियमों का उल्लंघन करता है तो सबसे पहले संबंधित कलेक्टर और सी.एम.एच.ओ. बुलाकर समझाएँ और कागजी कार्रवाई करें।

बैठक में हमारी बिटिया अभियान, पीएनडीटी में छह मासिक प्रशिक्षण नियम, पुरस्कार योजना, फॉर्म एफ, सोनोग्राफी मशीन की हाई डिस्क में प्रकरणों के रिकार्ड की जानकारी आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

विधायक मीना वर्मा, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव समाज कल्याण व्ही.के. बाथम, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. पल्लवी जैन गोविल और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

 



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