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प्रदेश में इस रबी सीजन में 15 जनवरी तक हो सकेगा फसल बीमा

राज्य            Dec 29, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्यप्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन वर्ष 2017-18 के लिये फसलों का बीमा किये जाने की अधिसूचना जिलेवार जारी की गई है। फसल बीमा के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। इस रबी सीजन में 15 जनवरी, 2018 तक किसानों का फसल बीमा किया जा सकेगा। प्रदेश में ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण लिया है, उनका फसल बीमा अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के ऐसे अऋणी किसान जिन्होंने रबी की फसल बोई है, उनसे भी आर्थिक सुरक्षा के मकसद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाये जाने का आग्रह किया गया है।

प्रदेश में ऋणी एवं अऋणी सभी किसानों के लिये प्रीमियम दर बीमित राशि का मात्र डेढ़ प्रतिशत रबी फसलों के लिये देय होगा। प्रदेश में करीब 88 लाख किसान हैं। राज्य में रबी सीजन 2016-17 में किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के मकसद से 27 लाख 77 हजार किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाया गया था। खरीफ वर्ष 2017 में करीब 33 लाख 50 हजार किसानों का फसल बीमा किया गया है।

किसानों को खरीफ सीजन 2016 में हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनियों द्वारा की जा चुकी है। राज्य के 8 लाख 39 हजार किसानों को उनके फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में 1663 करोड़ 37 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षेत्रीय आपदा, ओला-वृष्टि, जल-भराव तथा कटाई के उपरांत प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर अकेले किसान या खेत इकाई पर क्षति का सर्वे करके क्षतिपूर्ति राशि किसानों को दिये जाने का प्रावधान है। इससे अधिक से अधिक किसानों को फायदा पहुँचता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की यह भी विशेषता है कि किसी बीमित इकाई में 50 प्रतिशत से कम उपज आने की संभावना होने पर बीमित राशि का 25 प्रतिशत किसानों को अग्रिम भुगतान करके त्वरित वित्तीय सहायता पहुँचाई जाती है।



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