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म.प्र. - नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया

राज्य            Jun 24, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2018 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

चुनाव आयोग ने जाँच के बाद पाया कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया। उन्होंने नरोत्तम मिश्र पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था। शिकायत में इस बाबत किए गए भुगतान के सबूत भी चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। मिश्र के जवाब से आयोग सन्तुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सबूत और जवाब में कोई तालमेल नहीं था। आयोग ने लम्बी चली सुनवाई प्रक्रिया में जवाब दर जवाब मिश्र को दोषी माना।

उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल पाई। पिछले साल नरोत्तम मिश्र से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल किए थे। 

गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्र की तेजी और जनसंपर्क कौशल को ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको जन सम्पर्क विभाग की भी ज़िम्मेदारी दी। साथ ही अनकहे अघोषित उपमुख्यमंत्री जैसी हैसियत भी। फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है। वह दतिया से जीतकर आये हैं।

पहले ही किसान आंदोलन से पस्त बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों का सामना करना मुश्किल तो होगा ही। पेड न्यूज पर सरकार की छवि चमकाने के आरोप और आयोग के आदेश को इतनी आसानी से घुमाना इतना आसान भी नहीं होगा।



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