मल्हार मीडिया ब्यूरो जबलपुर।
मध्यप्रदेश के जबलपुर की EOW शाखा ने (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ) ने मैथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि उन्होंने 2004 व 2005 में नजूल की जमीन के लीज नवीनीकरण का आदेश कराने के बावजूद भू-भाटक नहीं जमा किया। लगभग 7.61 करोड़ रुपए की शासकीय देनदारी निकाली गई है।
एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सिविल स्टेशन की नजूल की भूमि के लीज नवीनीकरण का पैसा नहीं जमा कराने को लेकर पूर्व में शिकायत मिली थी। मामले की जांच निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी ने की थी।
शिकायत में नजूल प्लाट नंबर 4, 5, 8/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू-भाटक प्रीमियम न जमा कर शासन को करोड़ों की नुकसान का दावा किया गया था।
शिकायत जांच में मिला कि मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सेक्रेटरी के द्वारा वर्ष 2004 में ब्लॉक नंबर 4, प्लाट नंबर 5 रकबा 0.9866 एकड़ की नजूल की भूमि की लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था।
जमीन का भू-भाटक जमा करने की शर्त पर 19 जनवरी 2005 को तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने लीज नवीनीकरण का आदेश जारी किया था।
इसी तरह ब्लॉक नंबर 4 और प्लाट नंबर 8/1 की 2.9838 एकड़ नजूल की भूमि का लीज नवीनीकरण का आवेदन पेश करने पर रांझी तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक जमा करने पर लीज नवीनीकरण के आदेश जारी किए थे।
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