मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश में वीआईपी गाड़ियों पर लगे हूटर और फ्लैश लाइट हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज शुक्रवार 7 मार्च को भोपाल में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सरकारी गाड़ी से पुलिस ने हूटर हटाया गया। इसके साथ ही बाकी हूटर लगे निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिसकर्मी अलर्ट हैं।
मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाईट और वीआईपी स्टीकर लगाने वालों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। मप्र पुलिस मुख्यालय ने 6 मार्च को एक आदेश जारी कर उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।
प्रदेश पुलिस इसके लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाएगी। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर समेत प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।
गौरतलब है कि लंबे समय से निजी वाहनों पर हूटर लगाकर रौब झाड़ने की घटनाएं पुलिस के सामने आईं। भोपाल में हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान वीआईपी मूवमेंट के दौरान एक काले रंग की हूटर लगी गाड़ी काफिले के पीछे पहुंच गई। जब पुलिस ने आनन-फानन में उसे रोका तो वाहन चालक ने स्पीड बढ़ा दी। कार के रुकने पर पूछताछ में पता चला कि प्राइवेट वाहन पर अवैध रूप से हूटर लगाया गया था।
इसी प्रकार 16 जनवरी को जबलपुर में कलेक्टर के सामने एक वीआईपी पास और हूटर लगी गाड़ी आ गई थी। गाड़ी से आए शख्स ने कलेक्टर से सर्किट हाउस में कमरा मांगा। कलेक्टर को शक हुआ तो जांच की गई। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हूटर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों के अलावा गाड़ियों पर वीआईपी स्टीकर और फ्लैश लाइट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उप-पुलिस महानिरीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हूटर, फ्लैश लाइट, गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। 18 मार्च तक कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट मंगाई गई है।
Comments