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कैश वैन की सुरक्षा होगी और कड़ी, आसानी से नहीं मिलेगी एजेंसी को मंजूरी

खास खबर            Jul 18, 2024


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश में एटीएम और बैंक के पैसे लेकर चलने वाले वाहनों में अब सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता किए जाने की तैयारी है।  

कैश लेकर चलने वाले सभी वाहनों में अब जीपीएस, सीसीटीवी जैसे तमाम सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। इन वाहनों में हथियारों से लैस दो सुरक्षा गार्ड अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे।

इसके लिए मध्यप्रदेश मंत्रि परिषद दद्यवारा निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2018 के अनुक्रम में तैयार किए गए "मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2024 के प्रारूप को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। जिससे निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान हो सकेंगी।

केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मध्यप्रदेश में भी लागू होने जा रहे हैं। अब प्रदेश के शहरी इलाकों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद कैश वाहन नहीं जाएंगे।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नियम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा भी कैश वाहनों के लिए नियम जारी किए जा चुके हैं।  

अब बैंक और एटीएम का कैश लेकर चलने वाले वाहनों का स्पेशल पर्पस व्हीकल की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन वाहनों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने होंगे यह सीसीटीवी और जीपीएस से लैश होंगे। इन वाहनों में दो हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड रखना अनिवार्य होगा। इस गाड़ी के कैश बॉक्स में डिजीटल लॉक रखना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार कैश वेन के सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। इनके सिलेक्शन के लिए पुलिस जैसे शारीरिक मापदंड अनिवार्य किए गए हैं। इन्हें रक्षात्मक ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी,  ताकि जरूरत पड़ने पर वे वाहन को ड्राइव कर सकें। साथ ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग, कानून का प्रारंभिक ज्ञान, जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शस्त्रों की पहचान, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आदि की ट्रेनिंग होनी जरूरी होगा।

निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया और ईं-गवर्नेंस प्रमुख दृष्टिकोणों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

 


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