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प्रेस पूल में सरकारी बंगलों का कोटा रहेगा पूर्ववत,समिति करेगी अनुशंसा

मीडिया            May 03, 2016


मल्हार मीडिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पत्रकारों को शासकीय आवासों का आवंटन करने के लिये जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव जनसंपर्क समिति के सदस्य और आयुक्त जनसंपर्क समिति के संयोजक होंगे। प्रेस पूल में शासकीय आवासों की संख्या पूर्ववत 230 रहेगी तथा यह आवास ई-टाइप या उससे कमतर श्रेणी के होंगे। आवंटिती को 2 माह का अग्रिम लायसेंस शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त आवंटन गृह विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य दरों पर किया जायेगा। समिति पत्रकारों को आवास आवंटित करने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर अपनी अनुशंसाएँ गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। आवास आवंटन अधिकतम 3 वर्ष के लिये होगा। समिति की अनुशंसा पर इस आवंटन को पुन: 3 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा। ऐसे पत्रकार, जिन्हें भोपाल नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवास के लिये शासकीय भूमि पत्रकारों की गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से आवंटित की गयी हो अथवा उनका अपना निजी आवास गृह नगर निगम सीमा में स्थित हो, तो उन्हें आवंटन के लिये अपात्र नहीं माना जायेगा। ऐसे पत्रकारों को आवास-गृह का प्रेस-पूल के लिये निर्धारित सामान्य से दोगुनी राशि के बराबर लायसेंस शुल्क देना होगा। समिति ऐसे पत्रकारों के आवेदनों पर भी विचार करेगी, जिनमें पत्रकार शासकीय आवास में रह रहे हैं, लेकिन उनकी आवंटन अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्हें गृह विभाग द्वारा पुन: आवंटन नहीं हुआ है। ऐसे पत्रकार अगर आवंटन के लिये पात्र पाये जाते हैं, तो उनके द्वारा अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि की प्रेस-पूल के लिये निर्धारित लायसेंस शुल्क से दोगुनी राशि एकमुश्त जमा किये जाने पर उन्हें शासकीय आवास आवंटित किया जा सकेगा। समिति पत्रकारों की पात्रता के संबंध में स्वत: मापदण्ड निर्धारित कर सकेगी तथा उन्हीं मापदण्डों के अनुसार शासकीय आवास आवंटित किये जायेंगे। प्रेस-पूल के अंतर्गत आवंटित आवास ऐसे आवंटिती से रिक्त करवाये जा सकेंगे, जिनके समाचार-पत्र वर्तमान में नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अथवा वे स्वयं पत्रकार के रूप में सक्रिय नहीं है अथवा उन्होंने आवंटन की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हो। आवास रिक्त कराने की कार्यवाही गृह विभाग प्रचलित नियमों के अंतर्गत करने के लिये स्वत: सक्षम होगा। मंत्रि-परिषद ने प्रतिष्ठित, गणमान्य और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक पार्टियों को भी उनके लिये गठित पूल में से शासकीय आवास आवंटित करने का निर्णय लिया। इस पूल में अधिकतम 40 आवास होंगे यह आवास 3 वर्ष के लिये आवंटित किये जा सकेंगे। इस अवधि के अवसान पर आवंटिती के पात्र होने पर पुन: 3 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा। ऐसी सामाजिक संस्थाएँ और राजनैतिक पार्टी, जिनके स्वयं के कार्यालय भवन भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें आवास-गृह की पात्रता नहीं होगी। ऐसे किसी व्यक्ति, सामाजिक संस्था और राजनीतिक पार्टी को भी आवंटन की पात्रता नहीं होगी, जिन्हें राज्य शासन द्वारा उनके निवास या कार्यालय के लिये भोपाल में कोई प्लाट आवंटित किया गया हो। ऐसे व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएँ अथवा राजनीतिक पार्टी, जिन्हें पूर्व में आवंटित आवास-गृह की आवंटन अवधि का अवसान हो चुका है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया, को उनके द्वारा धारित आवास का पुन: आवंटन किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरण में अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि के उक्त श्रेणी के लिये देय लायसेंस शुल्क से दोगुनी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।


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