मल्हार मीडिया ब्यूरो।
केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल 2025 फिलहाल वापस ले लिया है. ये बिल 1961 से चल रहे पुराने इनकम टैक्स कानून को हटाने के लिए लाया गया था. अब इसका एक नया और संशोधित वर्जन संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर सुझावों को शामिल किया गया है.
नया अपडेटेड बिल 11 अगस्त (सोमवार) को लोकसभा में रखा जाएगा. सरकार का कहना है कि पहले वाला बिल वापस लेने का मकसद यही है कि लोगों को एक ही क्लियर और फाइनल वर्जन दिखे, जिससे किसी को भी पुराने और नए बिल के बीच कन्फ्यूजन न हो.
सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस क्यों लिया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिल में कुछ सुझाव और सुधार जरूरी हैं, ताकि कानून का मतलब सही और साफ-साफ समझा जा सके. बिल के कुछ हिस्सों में भाषा और शब्दों को ठीक करना है. कई वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पुराने बिल में गलतियां बताईं हैं. इसके अलावा, लोकसभा की एक खास कमेटी ने भी कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया है. इसलिए सरकार ने कहा कि बिल को वापस लेकर उसमें सुधार किया जाएगा और फिर नया बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसका मकसद है कि नया कानून सभी के लिए आसान और सही हो.
इनकम टैक्स बिल 2025: क्या बदलाव लाने वाला था ये नया कानून?
फरवरी 2025 में संसद में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल, 2025 देश के डॉयरेक्ट टैक्स कानून में 60 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा था. इस बिल का मकसद 1961 से लागू 298 धाराओं वाले इनकम टैक्स एक्ट हटाकर एक आधुनिक और टैक्सपेयर-फ्रेंडली कानून लाना था. यह नया कानून आसान भाषा में लिखा गया था और मौजूदा एक्ट की तुलना में लगभग 50% छोटा था.
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