मल्हार मीडिया ब्यूरो।
पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है। पनामा मामले में जांच दल ने शरीफ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया था।
सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में प्रधानंमत्री नवाज शरीफ को इस पद के लिए 'अयोग्य' करार दिया है।
न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में कहा कि शरीफ संसद और अदालत के प्रति ईमानदार नहीं रहे और वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।
कार्यान्वयन पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान ने कहा कि संयुक्त जांच दल (जेआईटी) द्वारा एकत्रित सभी सबूतों को छह सप्ताह के भीतर अदालत भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मरियम नवाज (शरीफ की बेटी), कप्तान मुहम्मद सफदर (मरियम के पति), हसन और हुसैन नवाज (पीएम शरीफ के बेटों) के साथ-साथ प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर 30 दिनों के भीतर फैसला होना चाहिए।
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस्लामाबाद में सर्वोच्च अदालत के कोर्टरूम नंबर-1 में फैसला सुनाया।
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