मल्हार मीडिया ब्यूरो।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में सात साल के मासूम छात्र की गला रेतकर हत्या के मामले में स्कूल के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र की हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने प्रद्युम्न की नृशंस हत्या की जांच के लिए कम से कम एक दर्जन टीमों का गठन किया है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मृत बच्चे के पिता की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। प्रद्युम्न की हत्या 8 सितंबर को कर दी गई थी।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ की और एक अलग जांच टीम स्कूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिंटो व निदेशक अल्बर्ट पिंटो से पूछताछ के लिए मुंबई रवाना हो गया है।
गुरुग्राम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रेयान इंटरनेशनल के उत्तर भारत प्रमुख फ्रांसिस थॉमस व एचआर प्रमुख जेयस थॉमस को रविवार की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधिकारी ने कहा, "किशोर न्याय अधिनियम के तहत फ्रांसिस थॉमस व जेयस थॉमस को गिरफ्तार किया गया।"
दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहम्मद जकारिया की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया।
पुलिस ने 8 सितंबर को हत्या के मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था, लेकिन बहुतों का मानना है कि उसे 'बलि का बकरा' बनाया गया है। असली हत्यारा कोई और है। प्रद्युम्न की मां का भी यही कहना है।
अशोक के परिवार का दावा है कि गरीब होने की वजह से उसे फंसाया गया है। कुमार को भी तीन दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या से नाराज लोगों ने रविवार को भोंडसी के सोहना रोड स्थित स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और पास में मौजूद शराब की दुकान में आग लगा दी थी।
स्कूल के सामने प्रदर्शन के दौरान लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें नौ पत्रकारों और फोटो पत्रकारों सहित करीब 50 लोग घायल हो गए थे।
प्रद्युम्न की मां ज्योति ने कहा कि हत्या के बाद स्कूल प्रबंधन ने उन लोगों को गुमराह किया, इसलिए पिता वरुण चंद्र ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय जाकर सीबीआई जांच की मांग के लिए मजबूर हुए। प्रद्युम्न के पिता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी हैं।
शीर्ष अदालत ने पिता की याचिका पर सोमवार को केंद्र, सीबीआई, सीबीएसई व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को भी नोटिस जारी किया।
प्रद्युम्न के पिता वरुण ने मौत का कारण बनी स्कूल प्रशासन की लापरवाही की जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में स्कूलों को जवाबदेह बनाने की मांग भी की।
स्कूल परिसरों की कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन के निर्देश पर गुरुग्राम में रेयान समूह के सभी स्कूलों को सोमवार व मंगलवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है।
इस बीच मुंबई में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों ने बंबई उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है, जिससे वह हरियाणा के उचित अदालत में अर्जी दायर कर सकें।
रेयान इंटरनेशनल स्कूलों का प्रबंधन करने वाले सेंट जेवियर एजुकेशन ट्रस्ट के संरक्षक अगस्टिन एफ. पिंटो व उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो ने जमानत की मांग की है।
इस बीच घटना से विचलित मुंबई, दिल्ली, नोएडा व दूसरे जगहों के रेयान इंटरनेशनल स्कूलों के अभिभावक संगठनों ने अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
इसी से जुड़े घटनाक्रम में अधिकारियों ने कहा कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के बाहर प्रदर्शन का कवरेज कर रहे पत्रकारों पर बल प्रयोग करने पर एक पुलिस अधिकारी को सोमवार को निलंबित कर दिया गया।
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