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700 साल पुराने मकबरे पर RWA के कब्जे को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध

राष्ट्रीय            Nov 13, 2024


मल्हार मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ऐतिहासिक मकबरे गुमटी-ए-शेख अली पर डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर असोसिएशन की ओर से कब्जा किए जाने को लेकर कड़ी टिप्पणी की।

कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को भी आड़े हाथों लिया और इस मामले में उसकी निष्क्रियता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर असोसिएशन से पूछा, "यह कैसे हो सकता है?"

सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर असोसिएशन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 15वीं सदी के इस ऐतिहासिक मकबरे को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करना न केवल गलत है,  बल्कि यह संरचना के लिए भी हानिकारक है।

आरडब्लयूए ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा था कि अगर यह कब्जा नहीं होता तो यह ऐतिहासिक स्थल असामाजिक तत्वों के हाथों बर्बाद हो जाता। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, "आप लोग इस संरचना में कैसे घुसे? यह किस तरह के तर्क दे रहे हैं?"

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह संस्थान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा है। कोर्ट ने कहा, "आप लोग क्या कर रहे हो? तुमने तो अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है। हम बहुत परेशान हैं कि तुम्हारी निष्क्रियता के कारण यह ऐतिहासिक संरचना खतरे में पड़ गई।"

सीबीआई की रिपोर्ट में यह पाया गया कि आरडब्लयूए ने मकबरे में कई बदलाव किए थे, जिसमें झूठी छत का निर्माण भी शामिल था। इसके अलावा, 2004 में एएसआई ने इस मकबरे को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आरडब्लयूए के विरोध के कारण इसे 2008 में रद्द कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने RWA से इस ऐतिहासिक संरचना को खाली कराने का आदेश देने की बात कही है और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 को तय की है।

कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि इस मामले के राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

 

 


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