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न्यायालय के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

राज्य            Jan 14, 2017


मल्हार मीडिया।
सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर की 37 साल पुरानी गृह निर्माण सोसायटी के संबंध में न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के निर्णय को तत्काल प्रभाव से पालन करने के निर्देश दिये हैं। श्री सारंग ने कहा कि पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राज्य मंत्रीसे आज वर्ष 1979 में बनी सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफीसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के पुराने सदस्यों के प्रतिनिधि-मण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि-मण्डल ने राज्य मंत्री को बताया कि वर्ष 1979 में सोसायटी का गठन किया गया था। इसके बाद सोसायटी के संचालकों ने अनियमितताएँ कीं और उसके मूल सदस्यों की उपेक्षा कर नये सदस्य बनाकर प्लाट दे दिये और पात्र सदस्यों को प्लाट नहीं दिये। प्लाट की पूरी कीमत भी सोसायटी के पास जमा है। इस संबंध में न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएँ में चले प्रकरण में पक्ष में निर्णय हुआ। निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है।
श्री सारंग ने कहा कि सोसायटी के सभी पात्र सदस्यों के साथ न्याय होगा और उन्हें प्लाट दिलवाये जायेंगे। श्री सारंग ने कहा कि ऐसी सभी सोसायटी की जाँच होगी, जिन्होंने अनियमितता कर पात्र सदस्यों के स्थान पर नये सदस्यों को प्लाट आवंटित किये हैं।



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