मल्हार मीडिया ब्यूरो।
बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें आलोचना करने वाली टिप्पणियों को हटाने के लिए की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के खिलाफ ये टिप्पणियां 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की समयपूर्व रिहाई को खारिज करने के आदेश में की थीं।
कोई भी संभावना नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेज दिया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समय से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार की याचिका में कोर्ट की इस टिप्पणी को भी चिन्हित किया गया था कि उसने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि टिप्पणी अनुचित और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, और याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपातपूर्ण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों को केवल उसी राज्य द्वारा रिहा किया जा सकता है जिसने उन पर पहले मुकदमा चलाया था। इस मामले में यह अधिकार महाराष्ट्र के पास था। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात राज्य द्वारा सत्ता का प्रयोग सत्ता के दुरुपयोग और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। इस आदेश को पारित करते हुए न्यायालय ने मई 2022 में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (सेवानिवृत्त) द्वारा दिए गए अपने निर्णय की भी कड़ी आलोचना की थी, जिसमें दोषियों को गुजरात सरकार से अपनी शीघ्र छूट के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी।
रिहाई पर हुआ था स्वागत
बिलकिस बानो केस के दोषियों का माला और मिठाई के साथ नायक की तरह स्वागत किया गया था। इसके उन्हें बीजेपी सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते देखा गया। दोषी राधेश्याम शाह ने कानून का अभ्यास भी शुरू कर दिया है, पिछले साल बिलकिस बानो की याचिका सहित याचिकाओं की 11 दिवसीय सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था। बिलकिस बानो जब 21 साल की थीं तब उनके साथ गैंगरेप हुआ था। यह घटना साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के बाद हुई थी।
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