मल्हार मीडिया ब्यूरो।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्निवीरों को जांच परीक्षा में मिले अंकों और चयन के लिए मानदंड का खुलासा करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और थलसेना को नोटिस जारी किया है।
यहां पिछले साल हुई अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए 9 याचिकाकर्ता 15 से 25 सितंबर के बीच हुई शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और 13 नवंबर को हुई लिखित परीक्षा में नाकाम रहे थे। उनके वकील एन एस रुपरा ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि याचिका में ‘कट-ऑफ’ अंक, चयन प्रक्रिया के मानदंड, लिखित व शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के अंक तथा इस भर्ती अभियान के दौरान अग्निवीर (जनरल ड्यूटी) और अग्निवीर (ट्रेड्समेन) के रूप में चयनित सभी उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करने का अनुरोध किया गया है। इसके परिणाम 26 नवंबर को घोषित किये गये थे।
रुपरा ने कहा कि याचिकाकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख कर उनकी ‘ओएमआर शीट’ तथा लिखित परीक्षा में दिये गये अंकों का खुलासा करने का प्रतिवादियों को निर्देश देने का अनुरोध किया।
रुपरा ने बताया कि याचिका में केंद्र सरकार को रक्षा सचिव और जबलपुर स्थित थलसेना के भर्ती अधिकारी मुख्यालय भर्ती क्षेत्र (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के जरिये प्रतिवादी बनाया गया है।
न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने नोटिस जारी किये, जिनका जवाब एक मई से शुरू होने वाले सप्ताह तक देना होगा।
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