मल्हार मीडिया भोपाल।
आम जनता की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग एक बड़ा नवाचार करने जा रहा है। ऑनलाइन ड्रायविंग लायसेंस बनने के बाद अब अपना ड्रायविंग लायसेंस स्वयं जाने की जगह डाक से मंगा सकेंगे।
मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई । बैठक में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, प्रमुख सचिव, परिवहन फैज अहमद किदवई, परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
उक्त नवाचार की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से दूर दराज रहने वाले आवेदक अपना ड्रायविंग लायसेंस स्पीड पोस्ट से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
परिवहन एवं राजस्व मंत्री ने बताया कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को ड्रायविंग लायसेंस लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे।
अब उन्हें काउन्टर से लायसेंस प्राप्त करने के साथ परिवहन विभाग स्पीड पोस्ट से ड्रायविंग लायसेंस उनके घर भिजवाएगा। आवेदक को अपना आवेदन करते समय उसमें दोनो ऑप्शन में से एक चुनना होगा।
स्पीड पोस्ट का व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। परिवहन विभाग के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली नई व्यवस्था से आम जनता को समय की बचत के साथ-साथ परिवहन कार्यालय जाने की समस्या से निजात मिल जावेगी ।
श्री राजपूत ने बताया कि ड्रायविंग लायसेंस को घर पहुंचाने की सुविधा के सुचारू संचालन के लिए परिवहन विभाग जल्द ही डाक विभाग से अनुबंध करेगा।
अभी इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक जिले से प्रारम्भ किया जाएगा।
उसके गुण-दोष के आधार पर उसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
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