मल्हार मीडिया ब्यूरो।
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को कर्नाटक व तमिलनाडु के साथ मिलकर कावेरी नदी के प्रदूषण स्तर की संयुक्त निगरानी जारी रखने को कहा। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव की पीठ ने मई अंत तक निगरानी जारी रखने और इसके बाद सीपीसीबी को अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
सीपीसीबी ने इससे पहले अपनी रिपोर्ट में दोनों राज्यों में सीवेज को नदी में बहाने से रोकने के लिए सीवेज निस्तारण के प्रबंधन की जरूरत पर बल दिया था।
अदालत ने 26 मार्च को तमिलनाडु व कर्नाटक को सीपीसीबी की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा था।
दोनों राज्यों ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने नदी के प्रदूषण स्तर से संबंधित सीपीसीबी की इससे पहले की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर दी है।
बोर्ड ने इससे पहले कहा था कि व्यवस्था के अनुसार वह नदी के प्रदूषण की निगरानी तिमाही आधार पर करेगा, लेकिन नियमित तौर पर निगरानी राज्यों द्वारा की जानी है।
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