झारखंड के मुख्‍यमंत्री विधायकी में अयोग्‍य घोषित

राष्ट्रीय            Aug 26, 2022


मल्‍हार मीडिया ब्‍यूरो रांची।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन से संबंधित लाभ के मामले में भारत के चुनाव आयोग द्वारा विधान सभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

 चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अब उन्हें सीएम पद भी छोड़ना पड़ सकता है।

हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें केवल विधानसभा से अयोग्य घोषित किया है।

सूत्रों ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से कहा था कि सोरेन को खुद को खनन पट्टा देकर चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 (A) का उल्लंघन करने के लिए सोरेन की अयोग्यता की मांग की थी।

इस मुद्दे को राज्यपाल और उनके द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया था। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 192 में कहा गया है कि एक विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसलों पर, सवाल राज्यपाल को भेजा जाएगा जो बदले में "चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे"।

इससे पहले, सोरेन ने कथित तौर पर "संवैधानिक अधिकारियों और सार्वजनिक एजेंसियों के दुरुपयोग" का आरोप लगाया था, जब रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने अवैध खनन पट्टा मामले में एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की सिफारिश की थी।

सूत्रों के मुताबिक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शाम सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की एक और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि सोरेन को अयोग्य घोषित करने को लेकर राज्यपाल ने अभी तक अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। 

 



इस खबर को शेयर करें


Comments