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अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई

राष्ट्रीय            May 10, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा की तामील पर रोक लगा दी है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की थी, जिस पर अब 15 मई को सुनवाई होगी।

अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियेना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत की ओर से दायर अपील में यह भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई।

आईसीजे के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह इस तरह कार्रवाई करे, जिससे इस मामले में जारी होने वाले अदालत के किसी आदेश का क्रियान्वयन संभव हो सके। आईसीजे से की गई अपील में भारत ने पाकिस्तान पर राजनयिक संबंधों पर वियेना सम्मेलन के भीषण उल्लंघन का आरोप लगाया है और इस बात पर जोर दिया है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था। जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होने के बाद ईरान में बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने 3 मार्च, 2016 को बलुचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया। भारत की अपील पर आईसीजे ने जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील पर स्थगन लगा दिया है।



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