मल्हार मीडिया ब्यूरो।
नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सिमी के चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनवाई है।
इनमें से दो आतंकियों को तिहरा आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई।
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने फैसला सुनाया।
इनमें से दो आतंकी उमर और सादिक जमानत से पेशी पर आए थे।
दोनों को पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। दोनों का मेडिकल करा कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
वहीं, आतंकी अबू फजल और इमरान नागौरी पहले से जेल में बंद हैं।
बता दें 24 दिसंबर 2013 की सुबह एटीएस पुलिस की सेंधवा में सिमी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया।
इस दौरान सरगना अबू फजल और इमरान नागौरी को गिरफ्तार किया गया था।
इनकी पूछताछ में पता चला था कि सादिक और उमर उज्जैन में सहयोगी आतंकियों को गोला बारूद, हथियार पहुंचाते थे।
यहीं से किसी घटना को अंजाम देने के लिए गोला बारूद उपलब्ध कराने का इंतजाम किया जाता था।
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) एक प्रतिबंधित संगठन है।
संगठन का गठन 1977 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया था।
भारत सरकार ने सिमी को आतंकियों से जुड़ने के चलते पूरे देश में प्रतिबंधित किया है।
Comments