मल्हार मीडिया ब्यूरो।
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीएस करनन को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। इतिहास में पहली बार वर्तमान जज के खिलाफ कोर्ट ने मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस करनन का बयान नहीं चलाएगा।
जस्टिस करनन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक खत में बीस सिटिंग और रिटायर्ड जजों पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की थी तथा सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्नन के मानसिक स्वास्थ्य की जांच का आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस कर्नन ने जांच से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को ये निर्देश दिया है कि वो टीम बनाकर जस्टिस कर्नन को हिरासत में लें और जेल भेजें।
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