मल्हार मीडिया ब्यूरो।
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि पर बने अस्थायी मंदिर में पूजा करने के अधिकार संबंधी उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई करने से इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने उन्हें यह याचिका किसी और दिन न्यायालय में पेश करने को कहा।
स्वामी ने अदालत से बाहर आते हुए कहा कि राम जन्मभूमि में पूजा करने का उनका अधिकार, दोनों संबंधित पक्षों के बीच स्थल पर दावे के विवाद से ज्यादा बड़ा है।
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