मल्हार मीडिया ब्यूरो।
सलमान खान को आर्म्स एक्ट के 18 साल पुराने मामले में जोधपुर की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया है। गौरतलब कि सलमान खान के खिलाफ अक्तूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था।
सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने सलमान खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। वहीं विश्नोई समाज के वकील का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद वह आगे की रणनीति तय करेंगे।
सलमान खान के वकील का कहना है कि इस मामले में उनके मुव्वकिल के खिलाफ साक्ष्य भी मौजूद नहीं थे जिसके अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष अदालत के सम्मुख ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिससे सलमान को दोषी करार दिया जा सके।
सीनियर वकील उज्जवल निकम ने एक टीवी चैनल को बताया कि सलमान खान को इस मामले में बरी होना ही था क्योंकि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था तो उनकी पिस्तौल का लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे मं हथियार के इस्तेमाल का साक्ष्य मिलना मुश्किल था क्योंकि यह एक टेक्निकल मामला है।
इस मामले में पुलिस कोई गवाह भी अदालत के सम्मुख पेश नहीं कर सकी कि जिसने देखा हो कि गोली सलमान ने ही चलाई थी। इस वजह से भी अदालत ने सलमान को बरी कर दिया।
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