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मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मंजूर की अध्यापक संविलियन नीति

राज्य            Feb 22, 2017


मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश में विधानसभा शुरू होने से पहले आज बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक में अध्यापकों की संविलियन नीति को मंजूरी दे दी गई। सदन में स्कूली शिक्षा मंत्री इस मामले में वक्तव्य देंगे। प्रदेश में तिलहन संघ के कर्मचारियों की संविलयन अवधि अगस्त तक बढ़ाई गई है।

कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भूमि विकास बैंक की समझौता योजना अब जून तक रहेगी। पीओएस मशीन से लेन-देन करने पर स्टांप फीस नहीं लगेगी। जुलाई में फिर से प्रदेश में 'मिल बांचे' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिडिल और प्रायमरी कक्षाओं पर फोकस रहेगा।


ये हुये मुख्य फैसले
1-अध्यापकों की संविलियन नीति को मंजूरी।
2-मप्र राज्य सहकारी तिलहन संघ के कर्मचारियों और अधिकारियों के अन्य विभागों में संविलियन की योजना की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव।

3-राज्य प्रसाशनिक सेवा के रिटार्यड अधिकारी और तत्कालीन शाजापुर डिप्टी कलेक्टर आर के नागराज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

4-मेडिको लीगल संसथान भोपाल के सेवानिवृत जूनियर फारेंसिक स्पेशलिस्ट ,डॉ विमल कुमार शर्मा की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव।

5 -पीओएस मशीन के जरिये भुगतान के संबंध में बैंकों एवं व्यापारियों के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदाय करने का प्रस्ताव।

6-जिला खेल एवं यवा कल्याण अधिकारी विकास खराइकर का संविलयन दिनांक 16/10/2006 से करने का प्रस्ताव।

7-निगम द्वारा दिए गए अंतर कार्पोरेट डिपॉजिट के एक मुश्त (One time settlement)समझौता हेतु पुनरीक्षित नीति का प्रस्ताव।

8-मप्र राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में कार्यरत सेवायुक्तो का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविलियन का प्रस्ताव।

9-मप्र राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/जिला कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक के कंर्मचारियो की अन्य सहकारी संस्थान/बैंक में संविलियन किये जाने हेतु लागू की गई संविलयन योजना की समयवृद्धि का प्रस्ताव।

10-मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना की पुंरक्षित स्वीकृति का प्रस्ताव।

11-मप्र सड़क विकास निगम के अंतर्गत बीओटी,बीओटी(टोल+एन्युटी)एवं ओमोटी मार्गो मार्गो पर भारत सरकार द्वारा नोटबंदी के कारण टोल नाको पर टोल फ्री करने का प्रस्ताव।

12-दिनांक 01/01/1996 के पश्चात और 01/01/2006 के पूर्व सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियो को सेवानिवृति का लाभ और पेंशन संगणना के संबंध में खाचरोद जिला उज्जैन को उच्चतर न्यायिक सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने के विरुद्ध उनके द्वारा प्रस्तुत अपील /अभ्यावेदन को अमान्य किये जाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा।

13-के एल आसरे ,रामसेवक दुबे और तीन अन्य सेवानिवृत कार्यभारित समयपाल द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर के समक्ष क्रमोन्नति के लाभ हेतु पारित निर्णयों के अनुसार क्रमोन्नति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

14-लोकायुक्त जाँच प्रकरण क्रमांक 52/2011 के विरुद्ध जुगल किशोर शर्मा(स्टोर कीपर)ए के गुप्त सहायक यंत्री (सेवानिवृत)के विरुद्ध अनुशासनात्मक का प्रस्ताव।

15-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड टीकमगढ़ के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री एन आर गोड़िया के विरुद्ध मप्र सिविल सेवा (पेंशन )नियम ,1976के अंतर्गत शासकीय हानि की वसूली का प्रस्ताव।



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