मल्हार मीडिया ब्यूरो।
सरकार ने शनिवार को व्यापारियों को कहा कि वे जल्दी से जल्दी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत पंजीकरण करा लें, नहीं तो 30 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा और उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
अगर कोई व्यापारी पंजीकरण का पात्र होते हुए भी पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे इनपुट टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पंजीकृत व्यापारी उस व्यापारी के साथ कारोबार करेगा तो उसे भी इनपुट टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा।
पंजीकरण के लिए व्यापारी को जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा, इसके साथ ही उनके पास वैध पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "जीएसटी कानून के मुताबिक 30 जुलाई या उससे पहले पंजीकरण किया जा सकता है। सभी व्यापारियों से यह अपील की जाती है कि वे अभी पंजीकरण कर लें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें।"
जिन व्यापारियों का कारोबार सालाना 20 रुपये (विशेष राज्यों में 10 लाख से अधिक है) उन्हें जहां उनका कारोबार है उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण करने की जरूरत है।
हालांकि उन्हें पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है, जो उन चीजों का कारोबार करते हैं, जिन्हें जीएसटी से छूट हासिल है।
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